ईपीएफओ पेंशनभोगी अब 28 फरवरी तक जमा करा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र

कोविड-19 महामारी और कोरोना वायरस से बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा के लिए ईपीएफओ ने ईपीएस 1995 के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों के संबंध में जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण पत्र-जेपीपी) जमा करने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है|

जिनका जीवन प्रमाण पत्र 28 फरवरी, 2021 तक किसी भी महीने में बाकी है। वर्तमान में एक पेंशनभोगी 30 नवंबर तक किसी भी समय जेपीपी जमा कर सकता है, जो जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है।

ऐसे सभी पेंशनभोगी 28 फरवरी, 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जेपीपी जमा करने के लिए कई तरीके हैं जिनमें 3.65 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), पेंशन संवितरण बैंकों की 1.36 लाख डाकघर शाखाएं,  डाक विभाग के अंतर्गत 1.90 लाख डाकिया और ग्रामीण डाक सेवकों का पोस्टल नेटवर्क शामिल हैं जिसका लाभ पेंशनभोगियों द्वारा उठाया जा सकता है।

इस विस्तारित अवधि के दौरान ऐसे 35 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन बंद नहीं की जाएगी जो कि नवंबर, 2020 के दौरान जेपीपी जमा नहीं कर सके।

 


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