सोमवार को संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया| यह 13 अगस्त तक चलेगा| सत्र में होने वाली कुल 19 बैठकों के दौरान, 29 विधेयकों और 2 वित्तीय मदों सहित 31 सरकारी कार्यो पर विचार किया जाएगा। इस सत्र में अध्यादेशों की जगह छह विधेयक लाए जाएंगे।
सत्र के दौरान लोकसभा की बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी, जब तक कि अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए।
क्या होता है मानसून सत्र?
मानसून सत्र, वर्ष में होने वाले संसद के तीन सत्रों बजट सत्र, मानसून सत्र एवं शीतकालीन सत्र में से दूसरा सत्र है, जिसका आयोजन जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है। जानकारी के लिए बता दें कि संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। ऐसे में संसद के किसी भी सत्र को बुलाने की शक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के पास है। इस विषय पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे देश के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। संसद के बजट सत्र का प्रारम्भ राष्ट्रपति के अभिभाषण से किया जाता है| बजट सत्र में जो विधेयक पारित नहीं हो पाता है, उसे मानसून सत्र में पारित करने का प्रयास किया जाता है|
संसद के एक वर्ष में तीन सत्र होते हैं। बजट सत्र जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त होता है। इस सत्र में एक अवकाश होता है, ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकें। तीसरा सत्र यानी कि शीतकालीन सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर के मध्य में किया जाता है।
मानसून सत्र, 2021 के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची
01) ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स (रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) बिल, 2021 – अध्यादेश को बदलने के लिए
02) दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021- अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए
03) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक, 2021 – अध्यादेश को बदलने के लिए
04)आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021- अध्यादेश की जगह लेने के लिए
05) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2021- अध्यादेश की जगह लेने के लिए।
06) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2021- अध्यादेश की जगह लेने के लिए।
07) डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019।
08) फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020
09) सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) विधेयक, 2020।
10) अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक देखरेख एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019।
11) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019, जैसाकि राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।
12) नौवहन के लिए समुद्री सहायता विधेयक, 2021, जैसाकि लोकसभा द्वारा पारित किया गया।
13) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021, जैसाकि लोकसभा द्वारा पारित किया गया।
14) सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019।
15) कोयला क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) संशोधन विधेयक, 2021।
16) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट और वर्क्स अकाउंटेंट्स तथा कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) विधेयक, 2021
17) सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021
18) कैंटोनमेंट विधेयक, 2021
19) भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2021
20) केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
21) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2021
22) पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
23) जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021
24) भारतीय समुद्री मात्स्यिकी विधेयक, 2021
25) पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (संशोधन) विधेयक, 2021
26) अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021
27) विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2021
28) मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021
29) नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021
वित्तीय कार्य
1) 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर प्रस्तुति, चर्चा और मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक को पेश करना, विचार करना और पारित करना
2) 2017-18 के लिए अनुदान की अधिक मांगों पर प्रस्तुति, चर्चा और मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक को पेश करना, विचार करना और पारित करना