वाहनों के पंजीकरण से संबंधी केन्द्रीय मोटर वाहन नियम में सरकार द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन के बाद आप अपने वाहन के पंजीकरण के समय ही उसके उत्तराधिकारी को नामित कर सकेंगे| ठीक वैसे ही जैसे बैंक खाता या वीमा में हम अपने उत्तराधिकारी को नामित कर देते है| जिससे वाहन के मालिक की मृत्यु की स्थिति में बिना किसी समस्या के वाहन का स्वामित्व पंजीकरण में दर्ज उतराधिकारी को हस्तांतरित हो जायेगा|
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के प्रस्ताव पर जनता और सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किया है। इस संशोधन का उद्देश्य किसी व्यक्ति को नामित करने (आरसी में नामित) में मोटर वाहन मालिक को सक्षम बनाना है।
वाहन के पंजीकरण के समय नामांकन सुविधा को शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे वाहन मालिक की मृत्यु की स्थिति में नामित के नाम मोटर वाहन पंजीकृत कराने/हस्तांतरित कराने में मदद मिलेगी। अभी की प्रक्रिया कठिन है और पूरे देश में एक समान नहीं है।