सरकार दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले सवारियों के लिए नियम बदलने जा रही है| सुरक्षा को देखते हुए अब पीछे बठने वालों के लिए सेफ्टी हैण्ड होल्ड लगाना अनिवार्य होगा|
केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने दोपहिया निर्माता कंपनियों को सेफ्टी हैण्ड होल्ड लगाने का आदेश जरी किया है|
मंत्रालय के अनुसार दुर्घटना की स्थिति में अक्सर पीछे बैठा व्यक्ति उछल कर दूर जा गिरता है और सबसे ज्यादा चोट उसी को आती है| हादसे का दर घटाने के लिए पीछे बैठे सवारी की सुरक्षा बहुत जरुरी है|
पीछे बैठने वाला सवारी पुरुष हो या स्त्री उसे दोनों तरफ पैर करके बैठना होगा| साथ ही उसे पकड़ने के लिए दोनों तरफ सेफ्टी हैण्ड होल्ड भी होगा|
पीछे बैठने वाला सवारी के कपडे पहिया में न फंस जाये इसके लिए वाहन निर्माता कंपनी को व्यवस्था करनी होगी, वह वाएं तरफ को खुला नहीं छोड़ सकता, उसको ढकना अनिवार्य होगा|
मंत्रालय द्वारा डिग्गी का भी एक मानक तय होगा| अगर किसी दोपहिया में डिग्गी लगी है तो उसपर पीछे सवारी नहीं बैठ पायेगी| डिग्गी लगे दोपहिया पर केवल उसे चलाने वाला ही यात्रा कर पायेगा|